2024 Amendment Under Plastic Waste | EPR Certificate For Plastic Waste

नमस्कार दोस्तों मैं हूं प्रवीण और स्वागत है आपका हमारे youtube4 के बारे में यह नए रूल्स एनवायरमेंट को और अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे और अगर आप कोई प्लास्टिक रिलेटेड बिजनेस चला रहे हैं तो यह आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है अगर आप प्रोड्यूसर इंपोर्टर या ब्रांड ओनर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अब नए रूल्स के मुताबिक आपको अपनी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी के अंडर प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना पड़ेगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पहली बार 2016 में इंट्रोड्यूस किए गए थे जिनका मोटिव था प्लास्टिक के इफेक्ट को कम करना लेकिन प्लास्टिक का यूज इतना ज्यादा हो गया है कि हमें इन रूल्स को और भी मजबूत करने की जरूरत है इसलिए 14 मार्च 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ चेंजेज किए हैं पहला अमेंडमेंट है पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के रोल्स के बारे में ग्राम पंचायत के बाद एक नया रोल 7a इंट्रोड्यूस किया गया है जो पंचायत है डिस्ट्रिक्ट लेवल को प्लास्टिक वेस्ट असेसमेंट और मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार बनाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत को हर साल 30 जून तक प्लास्टिक वेस्ट का असेसमेंट करना होगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के असेसमेंट करके स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को रिपोर्ट करना होगा दूसरा इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है प्रोड्यूसर्स इंपोर्टर्स और ब्रांड ओनर्स की रिस्पांसिबिलिटीज में पहले से रूल लाइन में यही बोला गया था कि जो भी प्रोड्यूसर या ब्रांड ओनर प्लास्टिक पैकेजिंग मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगा उसका कलेक्शन उसकी जिम्मेदारी होगी लेकिन अब इन रिस्पांसिबिलिटीज को और भी क्लीयरली डिफाइन किया गया है अगर आप कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स का यूज कर रहे हैं तब भी आपको ईपीआई इइइ फॉलो करनी होंगी अब बात करते हैं रिपोर्टिंग की जो इस अमेंडमेंट का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है रूल 17 में अब ये जरूरी है कि हर रिसाइकल या प्रोसेसिंग यूनिट को हर साल 30 अप्रैल तक अपनी एनुअल रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट करनी होगी इसके अलावा प्लास्टिक रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर और इंपोर्टर्स को क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और वहीं डिस्ट्रिक्ट पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज को भी अपनी एनुअल रिपोर्ट 30 जन तक सबमिट करनी होगी इस रिपोर्टिंग प्रोसेस का मकसद है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के हर एक्सपेक्ट को मॉनिटर करना और इंश्योर करना कि हर एंटिटी अपनी रिस्पांसिबिलिटी निभा रही है ये नए रूल्स आपके बिजनेस के लिए एक नए चैलेंज लेकर आए हैं कंप्लायंस ना करने पर ना सिर्फ लीगल एक्शन हो सकता है बल्कि आपका बिजनेस भी रिस्क में पड़ सकता है और इसके लिए आप लीगल रास्ता की हेल्प ले सकते हैं लीगल रास्ता आपको ईपीआई करता है हमारे एक्सपर्ट आपको गाइडलाइंस फॉलो करने में हेल्प करेंगे ताकि आप बिना किसी दिक्कत के कंप्लायंस कर सकें तो अगर आपको ईआर सर्टिफिकेट या किसी भी तरह की लीगल असिस्टेंट चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.lg rasta.com पर विजिट करें या फिर आप 8758 585 पर कॉल करके भी हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर [संगीत] [संगीत] लें स

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