Supreme Court order to conduct elections in J&K.

Published: Aug 28, 2024 Duration: 00:00:39 Category: Education

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आर्टिकल 370 हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई कि ये जो आर्टिकल 370 है वो अनकंस्टीट्यूशनल वे से हटाया गया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 370 है वो कोई अनकंस्टीट्यूशनल वे से हटाया नहीं गया है और 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 30 सितंबर 20224 तक जम्मूकश्मीर के इलेक्शन लिए जाने चाहिए आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मूकश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग यूनियन टेरिटरीज बने जिसमें लद्दाख ऐसी यूनियन टेरिटरी बनी जिसमें कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी और जम्मू कश्मीर ऐसी यूनियन टेरिटरी बनी जिसमें उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई

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